आयोग के आदेश की भी नहीं हुई पालना, PWD के खिलाफ फिर पहुंचा मामला राज्य सूचना आयोग

By InduPaper Editorial | Narayanpura Kuchaman, Rajasthan | July 14, 2026 | Public Issue

RTI के तहत मांगी गई जानकारी आयोग के आदेश के बाद भी उपलब्ध नहीं कराई गई। आवेदक ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग में PWD के विरुद्ध Non-Compliance आवेदन प्रस्तुत कर आदेश की तत्काल पालना की मांग की है।

कुचामन सिटी के नारायणपुरा में RTI जानकारी की अनुपालना से जुड़ा मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया है।

कुचामन सिटी। ग्राम नारायणपुरा निवासी ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत रेलवे पुलिया से नाईयो की ढाणी तक मिसिंग लिंक डामरीकरण योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24) से संबंधित अभिलेखीय जानकारी मांगी गई थी।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने 21 मई 2026 को लोक निर्माण विभाग (PWD) परबतसर को 30 दिनों के भीतर समस्त अभिलेखीय एवं प्रमाणित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। आरोप है कि आयोग के स्पष्ट आदेश के बावजूद विभाग द्वारा आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

मुख्य बात: आयोग के आदेश की अनुपालना न होने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में फिर से कार्रवाई की मांग की है, जिसमें लोक सूचना अधिकारी पर भी कारण बताओ नोटिस की मांग की गई है।

इसके चलते 14 जुलाई 2026 को राज्य सूचना आयोग में Non-Compliance आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में आयोग से आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित कराने, संबंधित लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

संपादकीय नोट:

इस रिपोर्ट में उल्लिखित आरोप स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं के दावों पर आधारित हैं। InduPaper इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। संबंधित पक्षों या प्रशासन का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।